न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि वह मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड में रखें।

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेदेपा नेता एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई मंगलवार को नौ अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि वह मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड में रखें।

रोहतगी ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17ए का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह प्रावधान जुलाई 2018 में आया था जबकि मामले की जांच सीबीआई ने 2017 में शुरू की थी।

नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, अभिषेक सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए नायडू द्वारा लिए गए फैसलों, निर्देशों या सिफारिशों से संबंधित हैं।

साल्वे ने कहा, ‘यह कुछ और नहीं बल्कि एक राजनीतिक मामला है और इस मामले में धारा 17ए की कठोरता लागू होगी।

लूथरा ने कहा, ‘वे प्राथमिकी के बाद उन्हें प्राथमिकी में शामिल कर रहे हैं’ और यह स्पष्ट रूप से सत्ता परिवर्तन का मामला है.

पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।

नायडू (73) को 2015 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कौशल विकास निगम से धन के कथित गबन के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नायडू धोखाधड़ी करने, फर्जी दस्तावेज बनाने और सबूत नष्ट करने के अलावा सरकारी धन का अपने इस्तेमाल के लिए दुरुपयोग या किसी अन्य तरीके से सरकारी धन का इस्तेमाल करने, लोक सेवक के नियंत्रण वाली संपत्ति के निपटान के इरादे से आपराधिक साजिश में शामिल थे।

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख नायडू ने 23 सितंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कथित घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

यह भी पढ़े निज्जर हत्या विवाद के बीच भारत ने कनाडा से दर्जनों राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलाने को कहा: रिपोर्ट

One thought on “चंद्रबाबू नायडू को आज नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक टाली सुनवाई”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *